राज्य में खनन पूरी तरह बंद किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश मिलते ही तहसील प्रशासन ने सभी खनन पट्टे निरस्त कर दिए। साथ ही बिना रवन्ने के खनन सामग्री ले जा रहे चार वाहनों को भी सीज किया गया।
श्रीनगर व कीर्तिनगर क्षेत्र में श्रीकोट से लेकर बागवान तक करीब 16 किमी के दायरे में आधा दर्जन खनन पट्टे नदी की धारा मोड़ने के नाम पर स्वीकृत थे। हाई कोर्ट के आदेश जारी होने के बावजूद बुधवार को क्षेत्र में अलकनंदा किनारे खनन जारी था। प्रशासन का कहना था कि उनके पास इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है।
अपराह्न करीब तीन बजे जैसे ही तहसील प्रशासन को इस संबंध में आदेश प्राप्त हुआ। एसडीएम कीर्तिनगर नूपुर वर्मा ने कार्यवाई करते हुए टिहरी जनपद की सीमा में संचालित हो रहे खनन पट्टों को सीज कर दिया। साथ ही बिना रवन्ने के खनन सामग्री ले जा रहे चार वाहनों को भी सीज कर दिया गया। एसडीएम नूपुर वर्मा ने बताया कि उन्हें खनन बंद किए जाने संबंधी आदेश प्राप्त हो गया है। किसी भी हालत में खनन नहीं किया जा सकता।