एनआईए और स्थानीय पुलिस ने शोपियां में आतंकी मददगार तारिक अहमद की संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क की है। यह कार्रवाई आतंकवादियों को वित्तपोषण और सहायता देने वाले सहयोगी के खिलाफ जारी जांच के दौरान की गई।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को शोपियां जिले में एक आतंकी मददगार की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई आतंकवादियों के वित्तपोषण और सहायता ढांचों की चल रही जांच के तहत गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत की गई।
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सूत्रों के अनुसार कि शोपियां के मालदीरा गांव निवासी तारिक अहमद की संपत्ति कुर्क की गई है। एनआईए कर्मियों और स्थानीय पुलिस द्वारा परिसर में नोटिस चिपकाकर उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उसके घर को औपचारिक रूप से कुर्क किया गया।
उन्होंने बताया कि मीर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने वाला एक सक्रिय सहयोगी पाया गया था। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन देने में उसकी भूमिका साबित होने के बाद संपत्ति कुर्क की गई है। ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने या उनके रसद का समर्थन करने के लिए नहीं किया जाएगा।