बारामुला। जिले में वीरवार को देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल एक घोषित अपराधी की संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी नेटवर्क के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के तहत सोपोर इलाके में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस स्टेशन पांजला में इस संबंधी केस दर्ज था।
बता दें कि ईएंडआईएमसीओ अधिनियम का उपयोग उन संदिग्धों के विरुद्ध किया जाता है जो राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, इनमें पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लोग भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में फिदारपोरा गांव में स्थित 1 कनाल 12.5 मरला जमीन शामिल है जो खुर्शीद अहमद डार के नाम पर दर्ज है। आरोपी कानूनी कार्रवाई से बच रहा है और पुलिस स्टेशन पांजला में दर्ज एफआईआर के तहत उसकी तलाश है।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच के अनुसार डार फिलहाल पीओके में रह रहा है और देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल है जिसमें कश्मीर घाटी में आतंकी तत्वों को मदद पहुंचाना भी शामिल है।