श्रीनगर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जम्मू-कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया है। स्कूल शिक्षा निदेशकों जम्मू और कश्मीर को संबोधित एक पत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ये शैक्षणिक संस्थानों में और उसके आसपास सुरक्षित, स्वच्छ और पोषण संतुलित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
विनियम 3(5) के अनुसार स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर के भीतर संतृप्त वसा, ट्रांस-फैट, अतिरिक्त चीनी या सोडियम (जंक फूड) से भरपूर खाद्य उत्पादों को बिक्री के लिए पेश न करे। इसके अलावा, विनियम 5(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर के भीतर या स्कूल गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में स्कूली बच्चों को ऐसे खाद्य उत्पादों का विज्ञापन, विपणन, बिक्री की अनुमति नहीं देगा।