शोपियां। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सैयद हामिद अंसारी ने जैनापोरा के एसडीएम, इमामसाहिब के इंचार्ज तहसीलदार और इमामसाहिब पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर सिराज-उल-उलूम वेलफेयर फाउंडेशन की प्रॉपर्टी के मुख्य गेट पर एक आधिकारिक नोटिस बोर्ड और बैनर लगाया।
नोटिस के अनुसार यह प्रॉपर्टी और इससे जुड़ी सभी चीजें कंपनी याचिका के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। नोटिस में कहा गया है कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र और सुरक्षा में है और प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, अनधिकृत कब्ज़ा, अतिक्रमण या बदलाव करना ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह प्रॉपर्टी में बिना अनुमति घुसता है या गैर-कानूनी रूप से दखल देता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाया जाएगा।