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Srinagar News: श्रीनगर में गिलानी के आवास और जमात की और दो संपत्तियां सील

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श्रीनगर। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के आवास समेत जमात ए इस्लामी की तीन संपत्तियों को जब्त करने का जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) श्रीनगर ने आदेश दिया है। गिलानी के नाम पर बरजुल्ला श्रीनगर में 17 मरले से अधिक जमीन पर निर्मित दो मंजिला आवासीय संरचना शामिल है। बटमालू पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान तीन संपत्तियां सामने आई हैं जिनमें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व में हैं या उसके कब्जे में हैं।
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सील की गई दो अन्य संपत्तियों में जमात के जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन निवासी हरवान श्रीनगर के माध्यम से नामांतरण संख्या 2949 द्वारा जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के नाम पर खुशीपोरा शालटेंग में 1 कनाल और 7 मरला भूमि शामिल है। तीसरी जिलाध्यक्ष बशीर अहमद लोन निवासी हारवन श्रीनगर के माध्यम से नामांतरण संख्या 2950 द्वारा जमात-ए-इस्लामी के नाम पर खुशीपोरा शालटेंग में 1 कनाल और 3 मरला भूमि है।
डीएम ने कहा कि संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने और उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया गया कि ये संपत्तियां उनके सदस्यों के माध्यम से प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी एसोसिएशन के स्वामित्व में हैं या उनके कब्जे में हैं। आदेश में मुख्य जिला प्रबंधक से सूचना एवं निर्देश के साथ प्रतिबंधित संगठन के सभी खातों चाहे वह संबद्ध इकाइयों के सदस्यों/संस्थानों के नाम पर हों को जब्त करने और अनुपालन रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह अनंतनाग में जमात की 100 करोड़ से अधिक संपत्तियां जब्त की गई हैं।
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