श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वीरवार को पत्रकार फहद शाह और यशराज शर्मा द्वारा दायर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों पर सेना के खिलाफ फर्जी कहानियां लिखने का आरोप है।
कंपनी कमांडर (डी-कॉय 44 ) एक राष्ट्रीय राइफल्स कैंप इमाम साहिब द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर शोपियां में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सेना ने शिकायत में कहा था कि दोनों ने कश्मीरियत और कश्मीर वाला समाचार पोर्टल पर यह दावा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया गया कि सेना ने सिराज-उल-उलूम के स्कूल अधिकारियों को गणतंत्र परेड मनाने के लिए मजबूर किया।सेना ने यह भी आरोप लगाया था कि इस तरह की फर्जी खबरें फैलने से सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा होती है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
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श्रीनगर के 2 निवासियों की नजरबंदी रद्द
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वीरवार को दो बंदियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने सोइतेंग लासजान श्रीनगर के मेहराजउद्दीन पर्रेव चनापोरा के रिजवान अकबर को राहत देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।