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आंसू गैस के गोले से मौत केस में सात साल बाद ट्रायल शुरू

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श्रीनगर। श्रीनगर में आंसू गैस के गोले की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले का ट्रायल सात साल बाद फिर शुरू होगा। आरोपी के वकील को धमकियां मिलने पर द्वितीय सत्र न्यायाधीश ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। बाद में जिला सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को हाईकोर्ट को रेफर कर दिया, जिसके चलते वर्ष 2015 से ट्रायल की प्रक्रिया रुक गई थी।
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याची पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सत्र न्यायालय से इस तरह के मामलों को हाईकोर्ट में रेफर नहीं किया जा सकता। इस दलील पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल की पीठ ने कहा कि दो परिस्थितियों में सेशंस कोर्ट मामले को हाईकोर्ट में रेफर कर सकते हैं। इसका कानूनी प्रावधान है। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने याची फारूक अहमद वानी की याचिका को खारिज कर दिया। फारूक अहमद वानी के बेटे की आंसू गैस का गोला लगने से जनवरी 2021 में मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने सहायक सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक और एसपीओ मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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