फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जेकेसीए फंड घोटाले में फारूक को राहत नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के फंड घोटाले में ईडी की ओर से संपत्ति अटैच किए जाने के मामले में नेकां प्रमुख डा. फारूक अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल तथा न्यायाधीश विनोद कौल चटर्जी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मनी लांन्ड्रिंग का यह मामला प्राविजनल है। इस आधार पर अंतरिम आदेश पारित करने लायक यह मामला नहीं है।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि अभी याचिकाकर्ता डॉ. फारूक को सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। इस मामले में सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल नियत की गई है। अटैचमेंट का आदेश प्राविजनल है जिसकी मियाद 180 दिन है। मनी लांन्ड्रिंग की राशि 43.69 करोड़ में किसी प्रकार का विवाद नहीं है और यह राशि जेकेसीए को लौटानी है। कोर्ट ने फारूक की याचिका पर प्रति शपथपत्र तीन सप्ताह में दाखिल करने को कहा है। साथ ही एक सप्ताह बाद फारूक को रीज्वाइंडर दाखिल करने की अनुमति दी है। ज्ञात हो कि फारूक ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी पैतृक तथा पारिवारिक संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है जिसका उसे अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें