भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से मिठाइयों की बिक्री और उपभोग को लेकर जारी गाइड लाइन की जानकारी दी गई। व्यापारियों व मिष्ठान विक्रेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि विक्रेताओं को मिठाई के डब्बों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट के स्टीकर लगाना आवश्यक है।
रविवार को यहां खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बैठक का आयोजन कर एफएसएसएआई की नई गाइड लाइन की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत चौहान ने बताया कि मिठाई के उपभोग की मियाद तय कर दी गई है। इसमें मिठाइयों का वर्गीकरण दिन निश्चित किए गए हैं। मिष्ठान विक्रताओं को प्रत्येक डिब्बे पर टैग लगाना होगा। ताकि उपभोक्ताओं को सारी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि कलाकंद को एक दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार रसगुल्ला, रस मलाई, रबड़ी और बंगाली मिठाई भी दो दिन के अंदर बेचनी होगी। जिन मिठाईयों की मियाद कम है, उनको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। बैठक में खिलेंद्र चौधरी, देवेंद्र मणि मिश्रा, ओम प्रकाश गोदियाल, अमित बिष्ट, कृष्णकांत ममंगाई, जबर सिंह, शंकर पंवार, सुमन चमोली, मेहताब सिंह व त्रेपन सिंह आदि मौजूद थे।