अनंतनाग की एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े फरार आतंकी जफर भट के खिलाफ जनरल गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट इस समय पाकिस्तान में छिपा है और उस पर कई आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई लंबित है।
एनआईए एक्ट के तहत अनंतनाग के विशेष न्यायाधीश ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ जनरल गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह वारंट अनंतनाग पुलिस द्वारा की गई अपील पर जारी किया गया।
विज्ञापन
जफर भट, जो कि सना उल्लाह भट का पुत्र है और श्रीगुफवाड़ा के लिवार गांव का रहने वाला है, वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर सक्रिय है। वह कई आतंकी मामलों में वांछित है, जिनमें यूएपीए 1967 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज हैं।
अदालत ने अनंतनाग पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह जफर भट की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, ताकि उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके।
विज्ञापन
यह कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की उस लगातार मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत फरार आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने और ज़िले में शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस बीच अनंतनाग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि जफर भट की गतिविधियों या ठिकानों को लेकर कोई भी जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।