फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Leh: कर्फ्यू में और ढील...लेह हिंसा के बाद से बंद पड़े कॉलेज आज से फिर खुले, अब रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें

Wed, 08 Oct 2025 02:04 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला नेटवर्क, लेह

सार

लेह हिंसा के बाद हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने कर्फ्यू में और ढील दी है, अब बाजार सुबह सात से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे और कॉलेज आज से दोबारा शुरू हो गए हैं। शहर में स्कूल, परिवहन और अन्य सेवाएं सुचारू हैं, हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित हैं।
विज्ञापन
लेह में चहल-पहल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लेह हिंसा के बाद जिले में लगातार हालात सुधर रहे हैं। प्रशासन ने मंगलवार को कर्फ्यू में और ढील देने का एलान करते हुए बाजारों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। अब बुधवार से लेह में हिंसा के बाद से बंद पड़े कॉलेज फिर से खुलेंगे।

विज्ञापन


दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय बढ़ाया गया है। अब ये सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। पहले सुबह सात से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कई दिनों से स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है जिसके कारण प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है।

जिलेभर के स्कूल पहले से सुचारु रूप से चल रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो चुकी हैं जिससे शहर के भीतर और आसपास आवाजाही आसान हो गई है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी निलंबित हैं। इसे लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा और निगरानी संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन जमीनी हालात का आकलन करने और सामान्य जनजीवन बहाल होने के साथ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोजाना समीक्षा बैठकें कर रहा है। प्रतिबंधों में दी जा रही ढील पर लेह के लोगों ने कहा है कि इससे आम लोगों के साथ ही व्यापारियों को राहत मिलेगी। दैनिक गतिविधियों के धीरे-धीरे बहाल होने से लेह के निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और प्रतिबंध पूरी तरह हट जाएंगे।

विज्ञापन

लेह के बाजारों में रही चहल-पहल
लेह के बाजारों में मंगलवार को काफी चहल-पहल देखी गई। स्थानीय लोग और पर्यटक लंबे समय के बाद दुकानों और कैफे में उमड़ पड़े। हालांकि बीएनएसएस अधिनियम की धारा 163 अभी भी लागू है। इस बीच, कारगिल में स्थिति सामान्य बनी हुई है। सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक परिवहन बिना किसी व्यवधान के चल रहे हैं।
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें