जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आपराधिक अवमानना मामले में माफी का हलफनामा दाखिल करने पर विचार के लिए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह को दो दिन का समय दिया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आपराधिक अवमानना मामले में माफी का हलफनामा दाखिल करने पर विचार के लिए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह को दो दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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यह था मामला
2018 बैच के आईएएस अधिकारी श्यामबीर सिंह 2022 से डीसी गांदरबल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने गांदरबल के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरेशी की संपत्ति की जांच शुरू की थी। एक मामले में उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरेशी ने अक्तूबर, 2020 में डीसी का वेतन रोकने का आदेश दिया था। आरोप है कि सिंह ने जज की संपत्ति की जांच बदले की कार्रवाई के रूप में की थी और उन्हें डराने और परेशान करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।
उप-न्यायाधीश के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें परेशान करने के लिए उनकी संपत्ति का अनधिकृत दौरा भी किया था। इसे न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करने और अदालत के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास माना गया था।