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बारामुला में 18 साल पुराने केस की फाइल फिर खुली: उग्रवाद मामले में 69.82 लाख की संपत्ति अटैच, वारंट जारी

Sun, 09 Aug 2026 11:43 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, सोपोर

सार

बारामुला पुलिस ने 2008 के उग्रवाद से जुड़े मामले में एनआईए कोर्ट ने सोपोर से आरोपी की 69.82 लाख  की संपत्ति अटैच करने का आदेश लिया।
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NIA - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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वर्ष 2008 के उग्रवाद से जुड़े एक मामले में बारामुला पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी की करीब 69.82 लाख की संपत्ति अटैच करने का आदेश हासिल किया है। यह कार्रवाई चंदूसा थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 02/2008 के मामले में की गई है।

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सोपोर स्थित एनआईए कोर्ट से आरोपी परवेज अहमद फमदा पुत्र यार मोहम्मद फमदा, निवासी कावहर बाला चंदूसा की जमीन अटैच करने का आदेश लिया। आरोपी की 12 कनाल 1 मरला और 73 वर्ग फीट जमीन की कीमत 69,82,550 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन प्रमाणपत्र भी हासिल कर लिया है।

इसी मामले में एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद भट पुत्र अब्दुल अहद भट, निवासी राजपोरा, चंदूसा के खिलाफ भी एनआईए कोर्ट, सोपोर से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। 
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