कठुआ जिले में शादी समारोहों व अन्य किसी भी कार्यक्रम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से पहले उसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू कर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले खिलौनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को देखते हुए जिला प्रशासन कठुआ ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं।
महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने आदेश जारी कर ड्रोन के इस्तेमाल को नियंत्रित गतिविधियों में शामिल कर लिया है। आदेश के अनुसार जिला कठुआ में ड्रोन ऑपरेशन के लिए अब एसीआर या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो विशिष्ट पहचान नंबर जारी करेंगे और बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे।
ड्रोन आपरेटरों को अब ड्रोन उड़ाते समय उस पर सीधी नजर रखनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह नजर से ओझल न हो। इसके साथ-साथ किसी भी ड्रोन को चार सौ मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर शाम ढलने के बाद आपात स्थिति के अलावा ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसका सीधा असर शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पर भी पड़ना तय माना जा रहा है।