प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुंछ जफर हुसैन बेग ने लड़की को अगवा करके बलात्कार करने के आरोपी मोहम्मद अमीन निवासी मेंढर को बरी करने का फैसला सुनाया।
पुलिस केस अनुसार 26 जनवरी 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जनवरी से शिकायतकर्ता की बहन लापता है। बाद में पता चला उसकी बहन को आरोपी ने अगवा कर लिया है।
उसकी बहन जब मवेशीबाड़ा में चारा डालने गई थी, तो उसे अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। आरोपी पिछले 27/28 वर्षों से बीएसएफ में पोर्टर है। लड़की के पास तीस हजार रुपये भी थे।
पुलिस ने केस दर्ज करके जांच की और लड़की को बरामद कर लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि अगवा करने के दौरान लड़की शोर मचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लगता है कि जाने में उसकी मर्जी थी।
बार्डर पर भी कोई शोर नहीं मचाया। केस को दर्ज करने में देरी भी सवाल खड़े करती है। पुलिस की स्टोरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लड़की भी बयानों से मुकर गई। ऐसे में आरोपी के खिलाफ केस नहीं बनता है। आठ साल के केस ट्रायल के बाद आरोपी को बरी कर दिया।