हाईवे पर अक्सर होने वाले धरने प्रदर्शन को कानूनी तौर पर अवैध करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी राजोरी शब्बीर अहमद बट्ट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि हाईवे जाम कर धरने प्रदर्शन करने से जहां एक तरफ आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।
वहीं दूसरी तरफ हाईवे जाम होने से स्कूल कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं धरने प्रदर्शन के समय जो यात्री वाहन जाम में फंसते हैं उनका भी कीमती समय नष्ट होता है और वह समय पर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
इन सभी बातों का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के क्षेत्रीय सीमाओं में धारा 144 लागू कर कहीं भी चार लोगों के एक साथ खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है कि कहीं भी लोग इकट्ठे हो धरने प्रदर्शन य किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में शादी विवाह, अंतिम संस्कार य मृतक को दफन करने के लिए इकट्ठे होने को दूर रखा है।