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राजोरी मे कोरोना कर्फ्यू मे ढील। नए दिशा निर्देश जारी

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राजोरी। कोरोना वायरस की वजह से लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने का समय आ गया है। जिले के उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। नए नियमों के हिसाब से यातायात को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया है और दुकानों को भी एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति है।
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नए नियमों के तहत दैनिक रात्रि कर्फ्यू अगले दिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। सप्ताहांत कर्फ्यू प्रत्येक शुक्रवार को रात आठ बजे से प्रत्येक सोमवार को सुबह सात बजे तक लगा रहेगा। वीकेंड के दौरान लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, राशन डिपो, सामान्य सेवा केंद्र, दूरसंचार, डाक सेवाएं, कुरियर, ई-कॉमर्स खुले रहेंगे। दवाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, सब्जियों और सरकारी कार्यों और निर्माण सामग्री की आवश्यक आपूर्ति करने वाले सभी वाहन वैध दस्तावेज के उत्पादन के अधीन चलेंगे।
दुकानों को बारी बारी खोला जायेगा। सोमवार को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक केवल एक नंबर वाली दुकानदारों को ही अपनी दुकानें खोलने की अनुमति है। केवल उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिन्हें उनके कर्मचारियों के साथ कोरोना वैक्सीन का दी गई है। सार्वजनिक परिवहन जैसे मेटाडोर, मिनीबस, बसें, आदि को अपनी क्षमता के केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठाने की अनुमति है।
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सड़कों पर दोड़ेंगे वाहन, क्रमवार कुछ घंटों के लिए खुलेंगी दुकानें
पुंछ। जिला प्रशासन की तरफ से रविवार को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। उपायुक्त की तरफ से नए आदेश जारी हुए हैं जिनके तहत सभी शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र 15 जून तक बंद रहेंगे। पढ़ने-पढ़ाने का काम ऑनलाइन ही जारी रहेगा। छोटे यात्री वाहनों में कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाते हुए 50 प्रतिशत यात्रियों को सवार करने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही क्रमवार सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी जिनमें दवाइयों की दुकानें और हेल्थ क्लीनिक हर दिन खुलेंगे। जबकि किरयाना, बहुउत्पादन की दुकानें, क्रॉकरी, आटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, जूते चप्पल की दुकानें और रेडीमेड की दुकानें मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को दोपहर 11 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। नाई की दुकानें, ब्यूटीपॉर्लर और बुटीक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे से आठ बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी, फोटो स्टेट, कपड़े की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, सुनार की दुकानें, भवन निर्माण, सीमेंट की दुकानें और शराब की दुकानें सोमवार और बुधवार को 11 से आठ बजे तक खुलेंगी। वहीं दूध, दही, सब्जियाें, मांस, मोबाइल, इलैक्ट्रोनिक, और हार्डवेयर की दुकानें हर दिन सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। साथ ही मैदानों में खेलने की अनुमति रहेगी।
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