जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा कारणों से विवाह के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में विवाह के अवसरों के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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जिले के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने यह आदेश गुरुवार को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि शादी के दौरान, विशेषकर रात में, पटाखे फोड़ने से सुरक्षाबलों में भ्रम पैदा हो सकता है और किसी भी संभावित आतंकवादी घटना के प्रति प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया है और इसे आगामी आदेश तक जारी रखा जाएगा।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश तत्काल परिस्थिति को देखते हुए एक पक्षीय तरीके से जारी किया गया है।