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Kathua News: टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

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पत्रकारों से बात करते टोल प्लाजा एक्शन कमेटी के सदस्य। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20 प्रतिशत ही वसूल करने के निर्देश का कठुआ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने स्वागत किया है। रविवार को कमेटी सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर जिला उपायुक्त से मांग की है कि इस जल्द से जल्द लखनपुर स्थित टोल प्लाजा पर लागू किया जाए, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिल सके।

कमेटी सदस्य अधिवक्ता सुशील गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश जारी कर कहा कि जबतक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक लखनपुर और अन्य टोल प्लाजा पर सिर्फ 20 प्रतिशत शुल्क ही वसूला जाना चाहिए। कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक वाहन का 135 रुपये लखनपुर स्थित टोल प्लाजा पर वसूला जा रहा है। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो सिर्फ 27 रुपये ही बनता है।
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उनकी मांग है कि इससे जल्द से जल्द जिला उपायुक्त लागू करवाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नियमों के अनुसार किसी भी निकाय कमेटी के अंदर कोई भी टोल प्लाजा स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लखनपुर में लोगों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर कठुआ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी पहले से ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। उम्मीद है कि इस पर भी जल्द कोर्ट का निर्णय आने की संभावना है।
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कहा कि लखनपुर में टोल प्लाजा स्थापित होने के बाद से ही कमेटी इसका विरोध कर रही है। वहीं, कांग्रेस नेता रॉबिन शर्मा ने कहा कि जब लखनपुर से लेकर कश्मीर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणकार्य चल रहा है। सड़क जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक घंटे के सफर को तय करने में चार से पांच घंटे लगते हो वहां लोगों से टैक्स वसूलने कहा तक उचित है। हम शुरूआत से ही इसका विरोध कर रहे है। इस मौके पर कमेटी सदस्य आईडी खजूरिया, परमजीत सिंह पम्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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