कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने मवेशी तस्करी के दोषी को 250 रुपये जुर्माना व और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार, दो सौ रुपये का जुर्माना दोषी को जिला मजिस्ट्रेट के सरकारी आदेश की अवहेलना करने और 50 रुपये का जुर्माना दोषी को पशु के साथ क्रूरता करने के लिए लगाया गया है।
कोर्ट ने पाया कि दोषी ने पहली बार अपराध किया है इसलिए कोर्ट ने उसके साथ नरमी से पेश आकर सिर्फ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने जब्त 16 पशुओं को गौशाला या पशु पुनर्वास केंद्र भेजने का आदेश दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मो. इकबाल खान पुत्र अब्दुल कयूम खान निवासी बिला इस्लामबाद बारामुला को लखनपुर पुलिस ने वर्ष 2024 में मवेशी तस्करी के रूप में गिरफ्तार किया था। मौके पर पुलिस ने वाहन से 16 मवेशियों को मुक्त करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ 23 मार्च 2024 को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया था। बीती 6 अगस्त को आरोपी ने कोर्ट सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया और अदालत में दोषी होने की बात कही। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को समझाया कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसका बयान उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है और उसे सोचने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए उस पर 250 रुपये का जुर्माना और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई।