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Kathua News: हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को न्यायालय ने दी सशर्त जमानत

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हत्या के प्रयास एक मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत सुनाई है। आदेश के अनुसार, प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार का निजी मुचलके सहित सामान राशि का एक-एक जमानती कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले की जांच में सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, मामला बीते जुलाई महीने का है। जिसमें आरोपी अब्दुल लतीफ और अब्दुल गफूर दोनों निवासी उज्जपुल बिलावर पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पति पवन सिंह पर जानबूझकर पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारकर घायल कर दिया और बाद में उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें शिकायतकर्ता का पति गंभीर रूप से घायल हो गया था।
इसके बाद घायल व्यक्ति की पत्नी ने बिलावर पुलिस थाने में तीन हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। जिसमें से दो आरोपियों को तो पुलिस ने 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से बीते 25 अगस्त को कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर उनकी रिहाई की मांग की गई।
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आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया है। कहा कि आरोपी बीते 24 जुलाई से पुलिस हिरासत में है, जबकि मामले में घायल व्यक्ति 21 जुलाई को ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि एक आरोपी वरिष्ठ नागरिक हैं, जबकि दूसरा विवाहित है और वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा किया जाए।
जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया गया। कहा गया कि क्योंकि आरोपी संगीन मामले में शामिल है और मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर आरोपियों को जमानत मिलती है तो वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है। लिहाजा उनकी जमानत अपील को रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। धारदार हथियार भी बरामद किया गया है और घायल व्यक्ति को 21 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि एक आरोपी वरिष्ठ नागरिक हैं और दूसरा विवाहित है, जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया।
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