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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Fri, 02 May 2025 02:07 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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- 17 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को 4.82 ग्राम हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार की राशि के दो जमानतदार कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल अधीक्षक के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
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इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और अन्य किसी भी मामले में शामिल न होने के साथ-साथ तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करने का भी आदेश दिया। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी दलबीर सिंह निवासी डिगियाना कैंप जम्मू को कठुआ पुलिस ने 17 अप्रैल को नाका चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.82 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ भी बरामद किया था। जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। आरोपी के वकील ने 19 अप्रैल को कोर्ट में अर्जी दायर कर उसकी जमानत देने की अपील की है। आरोपी के वकील ने कहा कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसके साथ वह जमानत की शर्तों को नहीं तोड़ेगा और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। लिहाजा उसे जमानत दी जाए, जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है और मादक पदार्थों से संबंधित तीन आपराधिक मामलों में पहले से ही शामिल है। आरोपी की ओर से किए गए अपराध की चाहे मात्रा कम है, लेकिन फिर भी वह एक गंभीर, जघन्य, गैर-जमानती अपराध में शामिल है। लिहाजा जमानत अर्जी को खारिज करने का अपील की गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि आवेदक पिछले कई दिनों से सलाखों के पीछे है और उसे और अधिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत का निर्देश दिया। संवाद
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