संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज 42,400 रुपये की राशि को आवेदक के बैंक में जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार न्यायालय ने साइबर सेल के जिला प्रभारी को निर्देश दिया है कि संबंधित बैंकों को सूचना जारी कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन के मुताबिक मुश्ताक बेगम पत्नी सादिक हुसैन निवासी चक राम सिंह कठुआ ने जिले में गत महीने साइबर सेल में ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने उसके जम्मू-कश्मीर बैंक की शाखा गोविंदसर से 42,400 रुपये की राशि निकालकर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सोनबरसा जिला सहरसा बिहार में ट्रांसफर कर ली गई। इसके बाद इसकी शिकायत जिला साइबर सेल में की गई। साइबर सेल की टीम ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते बिहार स्थित बैंक शाखा से संपर्क साधकर राशि को फ्रीज करवा दिया गया।
18 अप्रैल को शिकायतकर्ता के वकील मनु शर्मा कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन ठगी मामले में फ्रीज राशि को पीड़िता के खाते में ट्रांसफर करने की अपील की गई। बीते 6 मई 2025 को कोर्ट ने फ्रीज राशि को शिकायतकर्ता के खाते में वापस ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं।