संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फ्रीज खाते में पड़ी 21 हजार 35 रुपये की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने साइबर सेल के जिला प्रभारी निर्देश दिया है कि संबंधित बैंकों को सूचना जारी कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन केे मुताबिक नीरज शर्मा पुत्र अरविंद कुमार शर्मा निवासी मारता नगरोटा बसोहली ने गत वर्ष ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया कि उसके एचडीएफसी बैंक शाखा बस स्टैंड बसोहली के खाते से धोखाधड़ी कर राशि निकाल ली गई। साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से संपर्क कर उक्त राशि को फ्रीज करवा दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि धोखाधड़ी करने वाले ने पहले ये राशि साउथ इंडियन बैंक शाखा जनकपुरी दिल्ली में जमा की। इसके बाद 14 हजार 18 रुपये की राशि पंजाब नेशनल बैंक की करोल बाग शाखा, दिल्ली में ट्रांसफर कर दी। जबकि सात हजार 17 रुपये की राशि इंडियन बैंक की जनकपुरी शाखा, दिल्ली में ही जमा है।
धोखाधड़ी की राशि वापस पाने के लिए शिकायतकर्ता ने कोर्ट में गत 21 फरवरी को आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फ्रीज राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर करने के आदेश दिए।