सैन्य वर्दी और सामान की खुले बाजार में बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आदेश जारी कर खुले में सेना की वर्दी और सामान की बिक्री को लेकर धारा 144 को लागू कर दिया।
आदेश में साफ किया गया है कि कोई भी गैर अधिकृत व्यक्ति या व्यवसायी सेना की काम्बैट वर्दी या फिर तैयार वर्दी को नहीं बेचेगा। इसके साथ ही वर्दी को खरीदने, स्टॉक कर रखने और गैर अधिकृत व्यक्ति द्वारा सिलाई किए जाने पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
इस संबंध में अधिकृत व्यक्तियों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि वे निकटतम थाने में अपने अधिकृति के संबंध में लिखकर पंद्रह दिन के भीतर जमा करवाएं। ब्रिकी किसे की गई और कब की गई, इसकी रिपोर्ट भी हर पंद्रह दिन में थाना प्रभारी के पास जमा करानी होगी। इसका पूरा ब्यौरा अपने पास भी रखना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए एएसआई या उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी को नियमित रूप से जांच करने के लिए अधिकृत किया है।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो दो माह तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि अमर उजाला ने जंगलोट सैन्य क्षेत्र में खुलेआम में सैन्य वर्दी की बिक्री की खबर को मंगलवार को प्रकाशित किया था। इसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है।