डीसी का सात दिसंबर को जारी नो हेलमेट, नो फ्यूल का आदेश जिले में प्रभावीपेट्रोल पंप मालिकों को 15 दिसंबर तक सीसीटीवी लगाने के मिले थे निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले में नो हेलमेट, नो-फ्यूल का आदेश लागू कर दिया गया है। शनिवार को पेट्रोल पंप पर हेलमेट पहनकर आए चालकों के वाहनों में तेल डाला गया, जबकि बिना हेलमेट के आए चालकों को लौटा दिया गया। खरोट मोड़ में पेट्रोल पंप मालिक रविंदर शर्मा ने हेलमेट पहनकर आए चालकों को बुक्के देकर सम्मानित किया और अन्य कों दूर से लौटा दिया गया।
सात दिसंबर को डीसी ने जिले के पैट्रोल पंप मालिकों को बिना हेलमेट के चालकों को पेट्रोल न देने के आदेश दिए थे। आठ दिसंबर को उन्होंने सभी पेट्रोल पंप मालिकों से बैठक कर आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा था। साथ ही 15 दिसंबर तक सीसीटीवी लगा लगाने के निर्देश दिए थे। अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी।
आदेश में सभी पेट्रोल पंप मालिकों को 10 दिन में डीवीआर के साथ सीसीटीवी लगवाने के लिए कहा गया था। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पंपों या फिलिंग स्टेशनों पर जाकर सीसीटीवी फुटेज जांच करेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों की जिला डीसी को रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई होगी। सभी तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र में पैट्रोल पंप मालिकों को आदेश की पालना के लिए जागरूक करेंगे। जारी आदेश में स्पष्ट है कि अगर पेट्रोल पंप मालिक नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर चालक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं, जोकि कानूनन अपराध है। इससे वह अपनी और पीछे बैठे व्यक्ति की जान को भी जोखिम में डालते हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाल ही में हुई घटनाओं से संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- राकेश मिन्हास, डीसी