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Kathua News: पीड़ित परिवार को 21 लाख देने का आदेश

Sun, 27 Jul 2025 12:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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कठुआ। जिला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सात साल पुराने मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा याचिका का निपटान कर दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 21,21,940 रुपये की राशि का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
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इसके अलावा कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को साढ़े छह फीसदी ब्याज दर से मुआवजा राशि देने का फैसला दिया है। यह अवधि कोर्ट में दायर मामले से लेकर भुगतान किए जाने तक रहेगी। कुल मुआवजा राशि में से 50 फीसदी मृतक की पत्नी को दिया जाएगा जबकि 22.50-22.50 फीसदी मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों और पांच फीसदी राशि मृतक के पिता को दी जाएगी।
यह है मामला
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार ओंकार लाल पुत्र बनारसी दास निवासी राजपुरा सांबा ने 16 अगस्त 2017 को तेज गति से वाहन चलाते हुए आर्मी गेट बॉर्डर रोड सांबा के पास प्रेम लाल को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए थे। मृतक के परिवार वालों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 30 जनवरी 2018 को कोर्ट में मुआवजा याचिका दायर की थी। यह याचिका मृतक की पत्नी प्रिया देवी उसके दो नाबालिग बेटियों कुमारी पलक देवी और कुमारी माही बबोरिया के अलावा मृतक के पिता अजीत राम की ओर से की गई थी। इसमें उन्होंने 46.5 लाख की मुआवजा राशि की मांग की थी।
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