बीते सप्ताह कीड़िया गंडयाल इलाके का मामला
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इलेक्ट्रिक मोटर चोरी मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को बीस-बीस हजार निजी मुचलके जिला जेल अधीक्षक और सामान राशि का जमानती बांड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपी किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला बीते सप्ताह का पंजाब से सटे कीड़िया गंडयाल इलाके का है। इसमें स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपी जतिंदर कुमार और रजत शर्मा दोनों निवासी पठानकोट पंजाब को इलेक्ट्रिक मोटर चोरी करने के आरोप में पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद लखनपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 15 जुलाई को आरोपियों के वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दोनों की जमानत की अपील की। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल निर्दोष हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आवेदक से कोई वसूली नहीं की जानी है। वे न्यायालय के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उन्हें जमानत देने की अपील की। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी गवाहों को धमका सकता है और न्याय प्रक्रिया से भाग भी सकता है। इसलिए दोनों की जमानत अर्जी को खारिज की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले में रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वर्तमान में दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली गई है और पुलिस को अब जांच के लिए आवेदकों की आवश्यकता नहीं है।