कठुआ। दो सप्ताह तक जिला भर में लागू रहे लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने सोमवार से ढील के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें विभिन्न श्रेणी की दुकानों के लिए नया रोस्टर जारी किया गया है। वहीं दुकानों को खोलने के लिए दिए गए समय में भी बढोत्तरी कर दी गई है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्य लागू रहेगा। वहीं दुकानों को अब शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार दुकानों के खोलने के लिए दिए समय की सीमा समाप्त होने के बाद शुक्रवार शाम से ही सोमवार सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब जिला में दवा दुकानों, जांच केंद्रों, स्वास्थ्य, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, एफसीआई गोदाम, एफसीआई मंडियों के साथ साथ फल, सब्जी और कृषि उत्पाद की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मोबाइल, इलैक्ट्रॉनिक्स, पंखे-कूलर इलैक्ट्रिक, आटोमोबाइल शो-रूम और सर्विस स्टेशनों, कपड़ा दुकानों, रेडिमेड वस्त्र, जूता-चप्पल, कॉस्मेटिक और आभूषण विक्रेताओं को सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को कारोबार करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि क्राकरी, स्टेशनरी किताबें, फोटो स्टेट, गिफ्ट शॉप फर्नीचर, सेनेटरी और हार्डवेयर, सीमेंट और निर्माण सामग्री व मिलेजुले समान के विक्रेताओं को मंगलवार और वीरवार को अपनी दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तरह किरयाना और अन्य घरेलू इस्तेमाल के सामान का कारोबार करने वालों के लिए मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है और सैलून व बारबर शॉप चलाने वालों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। होटलों में गेस्ट को कमरे के भीतर ही खाना उपलब्ध करवाया जा सकेगा जबकि रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार तक खाने सामान डिलीवर कर सकेंगे। शराब की दुकानों को खोलने के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है।