कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने से हुई दुर्घटना के मामले में दोषी पर एक हजार जुर्माना और अदालत उठने तक की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है। अदालत से यह सजा आरोपी की ओर से अपना जुर्म कबूलने और घायल पक्ष के साथ समझौता होने के बाद सुनाई।
एक साल पुराने मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार, मामला वर्ष 2025 का है। इस मामले में चालान 23 फरवरी 2026 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। गत 23 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी वंश गांधी निवासी वार्ड 16 ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनाई।
उधर, आरोपी ने अदालत में निर्धारित जुर्माना भी जमा करा दिया। इसके बाद आरोपी और घायल विश्वजीत सिंह निवासी शक्ति नगर, कठुआ ने संयुक्त आवेदन दाखिल कर बताया कि दोनों पक्षों के बीच स्थानीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी में समझौता हो गया है और वे अब मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। संवाद