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Kathua News: नशा तस्करों की कार और दो मोटरसाइकिल होंगी नीलाम

Sun, 10 May 2026 01:59 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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अदालत से
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संभाग में नशा तस्करों को लेकर कोर्ट का अपनी ही तरह का पहला फैसला
बिलावर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ड्रग डिस्पोजल कमेटी को दिए निर्देश
बिक्री राशि सरकारी खाते में होगी जमा


संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। पहली बार एनडीपीएस मामले में जब्त वाहनों की नीलामी होने जा रही है। संभाग में कोर्ट की ओर से दिया गया अपनी ही तरह का यह पहला ऐसा आदेश है। इसमें नशा तस्करी के मामले में पुलिस की ओर से जब्त किए गए वाहन अब नीलाम किए जाएंगे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलावर ने नशे जुड़े तीन वाहनों-एक कार और दो मोटरसाइकिलों की नीलामी के आदेश दिए हैं। यह आदेश शनिवार को जारी किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार की अदालत में शनिवार को ऐसे तीन मामलों में वाहनों के निस्तारण का आवेदन दिया गया। सरकारी वकील इम्तियाज अहमद ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस मामले में आरोपी मोहम्मद अरशद निवासी द्रम्मणी रामकोट, अजय सिंह निवासी कोठी की मोटरसाइकिल और असलम अहमद निवासी लाखड़ी की कार को जब्त किया है। इस मौके पर कोर्ट में उपस्थित जांच अधिकारी ने तीनों वाहनों की तस्वीरों, इंजन नंबर और चेसिस नंबर और उनके पंजीकरण का सत्यापन किया। इसके बाद अदालत ने सभी वाहनों के दस्तावेजों को प्रमाणित कर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जब्त वाहनों के निस्तारण सार्वजनिक नीलामी से किया जाए।
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कोर्ट ने ड्रग डिस्पोजल कमेटी को आदेश दिया कि यह सारी प्रक्रिया एसएसटीसी पोर्टल या कानून के तहत अनुमत अन्य माध्यमों से की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि नीलामी से प्राप्त राशि आधिकारिक डीएलईए खाते में जमा की जाएगी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी। नीलामी की अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाहन की प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगे। एनडीपीएस एक्ट की धारा 52-ए (4) के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कोर्ट की सुनवाई के दौरान उपयोग किए जाएंगे।
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