आरोपी के अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाया गया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने पशु तस्करी के दोषी पर सात हजार जुर्माना और कोर्ट सुनवाई खत्म होने तक की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी के अपराध स्वीकार करने के बाद यह फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने दोषी पर बीएनएस की धारा 223 का उल्लंघन के लिए 2,450 रुपये जुर्माना, पशु क्रूरता के लिए 50 रुपये और एमबी एक्ट के उल्लंघन के लिए 4,500 रुपये जुर्माना लगाया।
मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में स्वीकारोक्ति आवेदन दायर की गई थी। शकूर अहमद पुत्र अलफ दीन निवासी राजीव नगर नरवाल जम्मू को लखनपुर पुलिस ने इस साल मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर बीएनएस की धारा 223 ( जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना), एमबी एक्ट की धारा 3/181 (बिना ड्राइविंग लाइसेंस), पीएसी की धारा 11 (पशुओं के साथ क्रूरता) और पशु परिवहन नियम की धारा 50/52/54/56 का उल्लंघन करने का आरोप था। आरोपी ने 27 अप्रैल को कोर्ट में आवेदन देकर अपराध को स्वीकार करने की इच्छा जताई।
अदालत ने आरोपी को स्पष्ट बताया कि वह जुर्म कबूल करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि चाहे तो मुकदमे का ट्रायल चल सकता है। आरोपी को समझाया गया कि जुर्म स्वीकार करने की स्थिति में उसे कानून के अनुसार दोषी करार दिया जा सकता है और उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का समय दिया गया। आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उस पर सात हजार जुर्माना और कोर्ट की सुनवाई खत्म होने तक सजा सुनाई गई। इसे आरोपी ने मौके पर जमा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया गया।