कठुआ। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने पशु क्रूरता रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में किसी भी तरह से मवेशियों के परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार जिले से गाय, भैंस, बैल, बछड़े सहित अन्य गोवंशीय पशुओं को दूसरे जिलों में ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यदि किसी को इन पशुओं का परिवहन करना है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978 तथा पशुओं को पैदल ले जाने संबंधी नियम 2001 के तहत जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 मार्च 2026 से लागू होकर 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा या अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।