कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी मामले में दोषी पर 8 हजार 50 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार, मामले में दोषी को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध के लिए दो हजार, बल्कि पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध के लिए 50 रुपये का जुर्माना, एमवी अधिनियम की धारा 146/196 और 39/192 के तहत अपराध करने के लिए क्रमश: दो हजार और चार हजार सहित न्यायालय का समय पूरा होने तक कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में आरोपी की ओर दायर आवेदन के अनुसार, आरोपी मुजफ्फर हुसैन पुत्र गुलाम नबी शाह निवासी बनिहाल रामबन को लखनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में लखनपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस और एमवी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। आरोपी ने गत 21 मई को न्यायालय के समक्ष अपने अपराध के लिए स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अपराध का विवरण देते हुए उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। कोर्ट ने आरोपी को बताया कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो यह मामले में आदेश उसके भी खिलाफ पढ़ा जा सकता है। इसके बाद भी आरोपी अपना बयान दर्ज करवाने पर अड़ा रहा और अपना बयान दर्ज करवाया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उस पर 8 हजार 50 रुपये जुर्माना सहित कोर्ट का समय पूरा होने तक कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि को दोषी ने मौके पर कोर्ट के समक्ष जमा करवा दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगर कोई जब्त वाहन है तो उसे भी उसके सही दावेदार के पक्ष में जारी करने का निर्देश दिया।