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Kathua News: साक्ष्य के अभाव में स्कूटी चोरी मामले में आरोपी बरी

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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने स्कूटी चोरी के सात साल पुराने मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आदेश के अनुसार, अभियोजन पक्ष संदेह से परे मामला साबित करने में पूरे तरीके से विफल रहा है। लिहाजा आरोपी को आरपीसी की धारा 379 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी के जमानत बांड को खारिज करने का भी निर्देश सुनाया है।
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पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद सादिक निवासी चक हांडा मढ़ीन पर आरोप था कि उसने 21 मई 2017 को न्यू बस स्टैंड कठुआ के पास वार्ड 14 से एक स्कूटी चोरी की थी। शिकायतकर्ता बाबू राम दो दिनों तक स्कूटी को तलाश करता रहा, लेकिन जब उसे स्कूटी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 24 मई को पुलिस चौकी हटली में इसकी लिखित में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी की निशानदेही पर स्कूटी को वार्ड नंबर 14 कठुआ से श्मशान घाट के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था। आरोपी के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को कोर्ट में आरोप तय किए गए। जिसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इसके बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों में से तीन गवाह को कोर्ट में पेश किए गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर पेश गवाहों की गवाही में विरोधाभास पाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मामले में बरी करने का आदेश दिया।
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