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Kathua News: चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने चोरी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी। आदेश के अनुसार, आरोपी को जमानत के लिए 35 हजार का जमानती बांड सहित समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल प्रभार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया है कि जांच में कोई बाधा नहीं डालेेगा और न ही अभिजोयन पक्ष के गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
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पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोपी को कठुआ पुलिस ने बीते 5 मार्च को गिरफ्तार किया था। आरोपी महबूब अख्तर निवासी डोडला बसोहली वर्तमान में तेली बस्ती बाड़ी ब्राह्मणा सांबा में रह रहा है। उस पर आरोप है कि शिकायतकर्ता के घर में उनकी गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर अंदर घुसा और घर में रखे गहनों के साथ-साथ लगभग 2500 रुपये की नकदी पर हाथ साफ किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 मार्च को गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील ने गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत के लिए बीते 12 मार्च को कोर्ट में आवेदन दिया था। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पुलिस ने उसके मुव्वकिल को झूठे और तुच्छ मामले में गिरफ्तार किया है। जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। कहा कि आरोपी एक आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पुलिस थाना कठुआ, लखनपुर और राजबाग में पहले से कई मामले दर्ज हैं। लिहाजा चोरी और सेंधमारी की समस्या लगातार समाज में बढ़ रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। अभियोजन पक्ष ने मांग की कि इसकी जमानत को रद्द किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जमानत देना एक नियम है और इससे इनकार करना एक अपवाद है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, लेकिन अभियोजन पक्ष ऐसा कोई मामला पेश करने में विफल रहा है, जिसमें आरोपी को किसी भी अदालत की ओर से दोषी ठहराया गया हो। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का निर्देश दिया।
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