फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kathua News: अपहरण व हत्या के प्रयास मामले में जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने अपहरण और हत्या के प्रयास मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार किया है। पुलिस की ओर दायर रिपोर्ट के मुुताबिक, मामला 8 सितंबर 2024 को राजबाग क्षेत्र का है। इसमें आरोपी मस्कीन दीन पुत्र माशूम अली निवासी मढ़ीन पर पीड़ित का अपहरण करने के अलावा उसका एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां काटने का आरोप है। इसके बाद राजबाग पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और अन्य पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 140/109/118(2)/189/191/238(ए) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की थी। मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गत 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह हिरासत में है।
विज्ञापन

बीते 30 जनवरी को आरोपी के वकील ने आरोपी को जमानत देने के लिए आवेदन दिया था। इसकी बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र के रूप में अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि कथित घटना गत 8 सितंबर को हुई थी। घायल को 9 सितंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 11 सितंबर को पीड़ित को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आरोपी के वकील ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। लिहाजा उसे जमानत दी जाए।
उधर, अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध की जघन्य प्रकृति और गंभीरता के आधार पर जमानत देने का विरोध किया गया। कहा कि कार्यवाही एक महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने पर अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में महत्वपूर्ण गवाहों, जिनमें घायल-पीड़ित भी शामिल है, की अभी जांच की जानी है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें