जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इकाई को बंद करने की चेतावनी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ने कठुआ के सक्ता चक स्थित टीके पेपर मिल्स को एक बारगी कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सोमवार को क्षेत्रीय निदेशक जम्मू की ओर से जारी किया गया। नोटिस में मिल प्रबंधन को सात दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई करते हुए इकाई को बंद करने की चेतावनी दी गई है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उद्योग को बिना समिति की सहमति के स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत हर इकाई को निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्सर्जन एवं अपशिष्ट नियंत्रण उपकरण लगाना अनिवार्य है। प्रभागीय अधिकारी कठुआ की ओर से हाल ही में की गई जांच में पाया गया कि पेपर मिल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कमी के साथ संचालित हो रही है और सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर उत्सर्जन व अपशिष्ट निगरानी डेटा अपलोड करने के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।
समिति ने चेतावनी दी है कि इस तरह का संचालन पर्यावरणीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है। इसके चलते इकाई को बंद किया जा सकता है। साथ ही यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। बता दें कि 26 फरवरी को निरीक्षण के बाद संभागीय प्रदूषण नियंत्रण समिति अधिकारी ने इकाई को नोटिस जारी किए जाने की अनुशंसा की थी।