बिलावर। यातायात पुलिस ने बुधवार को उपमंडल की अलग-अलग सड़कों पर नाके लगाकर वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक चालक को प्रेशर हार्न बजाने के लिए 10000 रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक का चालान काटा गया।
डीटीआई करतार नाथ ने बताया कि पहले भी कई बार वाहन चालकों और वाहन मालिकों को अल्टीमेटम दिया गया था कि प्रेशर हॉर्न न बजाएं। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक प्रेशर हार्न बजाने से बाज नहीं आए। इसके चलते यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर।संवाद
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