कठुआ। सब-जज/स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ, अमनदीप कौर ने बिलावर थाना एसएचओ को निर्देश दिया है कि वह मक्खनदीन की हिरासत में यातना के मामले में एफआईआर दर्ज करने की दो शिकायतों पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें।
यह शिकायत मृतक मक्खनदीन के पिता मोहम्मद मुरीद और उनकी विधवा जूना बेगम की ओर से दायर की गई है, जबकि दूसरी वकील मोहम्मद अनवर चौधरी और शेख शकील अहमद ने दायर की है। दोनों शिकायतें वकील अप्पू सिंह सलाथिया के माध्यम से दायर हुई हैं। सुनवाई के दौरान वकील सलाथिया ने कहा कि बिलावर के एसएचओ और कठुआ के एसएसपी से संपर्क करने के बावजूद मक्खनदीन की हिरासत में यातना के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जबकि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट था।
वकील अप्पू सिंह ने कोर्ट को बताया कि 26 वर्षीय मक्खनदीन और उनके पिता मोहम्मद मुरीद को बिलावर पुलिस की हिरासत में थर्ड डिग्री दी गई। 4 फरवरी 2025 को दो पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी और लकी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रात भर मक्खनदीन और उनके पिता मोहम्मद मुरीद को यातना दी ताकि उनके आतंकियों व उपद्रवियों के साथ संबंध होने के लिए बयान देने के लिए मजबूर किया जा सके।
वकील ने बताया कि मक्खनदीन का वीडियो बयान एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले के बयान के बावजूद बिलावर पुलिस मामला दर्ज करने में विफल रही और इन परिस्थितियों में ये दो शिकायतें दायर की गई हैं। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि यह मामला बिलावर पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के लिए उपयुक्त है।
इस पर सब-जज/स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट, कठुआ, अमनदीप कौर ने बिलावर के एसएचओ को मामले में कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 4 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जेएनएफ