संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला उपायुक्त कार्यालय और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी व विस्थापित सेल ने मुआवजा राशि पाने के लिए दायर 14 आवेदनों की जांच पूरी कर ली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजा के संबंध में आपत्तियां मागी गई हैं।
यह आपत्तियां गैर-आवेदकों और छूटे हुए लाभार्थियों से भी मांगी गई हैं। अगर किसी भी लाभार्थी या गैर लाभार्थी की किसी प्रकार की भी आपत्ति है, तो वे जारी सूचना के 21 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। जिला उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, अगर कोई निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करता है, तो इस सूची को ही अंतिम माना जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से जिले की चार तहसील कठुआ, नगरी परोल, मढ़ीन और हीरानगर के 14 मामलों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा मुआवजा पाने वाले लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि अगर किसी का भी कोई दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, संबंधित बैंक को आधार से जोड़ना, माता-पिता का सही नाम आदि खामियों को जल्द पूरा किया जाए, ताकि लाभार्थियों को लाभ मिल सके, अन्यथा उसे रोक दिया जाएगा।