अदालत उठने तक कारावास की सजा भी सुनाई गई
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना, पशु के साथ क्रूरता और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत में आरोपी से अपराध स्वीकार करने के बाद उसे अदालत उठने तक कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
आदेश के अनुसार, दोषी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने पर 200 रुपये का जुर्माना, पशुओं के साथ क्रूरता करने पर 50 रुपये और यातायात नियमों के उल्लंघन पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार, कठुआ पुलिस ने आरोपी मखनदीन निवासी माई चक कठुआ को 2023 में मवेशी की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान 5 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया। गत मई में सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपराध स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया। दोषी ने जुर्माने की राशि मौके पर कोर्ट में जमा कर दी, जिसके बाद मामले का निपटारा हो गया।