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Kathua News: बिना लाइसेंस तेज रफ्तार वाहन चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 7 हजार का जुर्माना

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दुर्घटना में चालक खुद हुआ था घायल, अदालत में दोष स्वीकार करने पर सुनाई जुर्माने की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में वाहन चालक को दोषी पाते हुए सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, दोषी को बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
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जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट पूनम गुप्ता की अदालत में दायर स्वीकारोक्ति आवेदन के अनुसार, आरोपी रमेश कुमार निवासी शेर कोटला कठुआ के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 29 अगस्त 2025 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। आठ मई को सुनवाई के दौरान आरोपी स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ और अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोष स्वीकार किया। अदालत ने आरोपी से कहा कि दोष स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है। यदि वह निर्दोष है तो मुकदमे की नियमित सुनवाई की जाएगी। पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी आरोपी अपने बयान पर कायम रहा और स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई। जुर्माने की राशि को दोषी ने मौके पर ही कोर्ट में जमा कर दिया।
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