कठुआ। वर्ष 2017 में उपमंडल बिलावर में महिला से छेड़खानी करने, जहरीला पदार्थ देने और सुबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी को कठुआ की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को पांच साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सुरिंदर कुमार ने जारी प्रेस बयान में बताया कि 2017 में ब्रजेश शर्मा ने बिलावर में एक महिला से छेड़खानी की और उसे जहरीला पदार्थ दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद सुबूतों से छेड़छाड़ भी की गई। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और 2018 में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन पहुंचा। उन्होंने बताया कि पांच साल चली सुनवाई के बाद अब इसका फैसला आया। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शवन ने आरोपी को पांच साल कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।