कठुआ। कठुआ वन रेंज और एफपीएफ गामा यूनिट कठुआ के अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस पोस्ट नगरी के सहयोग से लगाए गए एक संयुक्त नाके के दौरान बिना किसी अनुमति के लकड़ी परिवहन किए जाने के मामले में एक ट्रक को जब्त कर लिया है। बीती वीरवार की देर रात को की गई इस कार्रवाई के बाद भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा जा रही है।
विभाग की ओर से जारी प्रेस बयान में बताया गया कि नाके के दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक नंबर जेके08डी/8445 को जब्त किया गया है। यह अवैध रूप से हरी मिश्रित लकड़ी कांबेल, कीकर, धामन और प्लाश आदि प्रजातियों के लट्ठों से भरा हुआ है। इसका भार 50 क्विंटल था। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक कृष्ण लाल पुत्र स्व. माणक चंद निवासी गांव मेला तहसील हीरानगर ट्रक में लदी वन उपज के स्वामित्व के साथ-साथ परिवहन अनुमति के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, वन विभाग की टीम ने वन उपज सहित ट्रक को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के तहत मौके पर ही जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान ट्रक का चालक वहां से मौका पाकर भागने में सफल हो गया। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।