संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को बाइज्जत बरी किया है। आदेश के अनुसार, कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लिहाजा सारे आरोपों को खारिज कर उसे आरोपमुक्त किया जाता है।
कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर चालान के मुताबिक मामला वर्ष 2016 का है। इसमें शिकायतकर्ता और अभियोक्ता के पति ने राजबाग थाना में दो शिकायतें दर्ज करवाईं। पहली शिकायत में शिकायतकर्ता ने अभियोक्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्य शिकायत में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। मामले में अभियोक्ता के और पुलिस के समक्ष दर्ज बयान के आधार पर पुलिस थाना राजबाग में आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 376/367 के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 में से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने पाया कि गवाहों की गवाही में विरोधाभास हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभिलेख पर साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।