संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते हुई मौत मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए दायर चालान को खारिज किया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी का जमानती बांड और व्यक्तिगत बांड को भी निरस्त करने का भी निर्देश दिया।
मामला वर्ष 2017 का है। शकूर अहमद दास निवासी कुलपुरा कुलगाम पर आरोप था कि उसने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया जिसमें पुलिस चौकी औद्योगिक एस्टेट कठुआ के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 279/304-ए मामला दर्ज किया गया था। मामले में आरोप पत्र 25 अक्तूबर 2017 को अदालत में दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष 18 गवाहों में से सिर्फ दो को ही पेश कर सका। लेकिन किसी भी गवाह के बयान ने आरोपी को कथित घटना से नहीं जोड़ा। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर चालान को खारिज करते अभियुक्त को बरी करने का फैसला सुनाया।