....अदालत से... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सरकारी आदेश की अवहेलना के एक मामले में दो दोषियों पर दो हजार का जुर्माना लगाया है। आदेश के मुताबिक दोनों को बीएनएस की धारा 223 के तहत दोषी पाया गया। जिसके बाद अदालत ने उन पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
एफआईआर के मुताबिक हरबंस लाल पुत्र गिरधारी लाल और संजीत शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा दोनों निवासी नगरी को पुलिस ने कठुआ से वर्ष 2024 में पकड़ा था। उन पर आरोप था कि वे बिना सरकारी अनुमति के मवेशी को वाहन में डाल कर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कोर्ट के समक्ष मान लिया। कोर्ट में उनकी ओर से दायर आवेदन को पढ़कर सुनाया गया।
न्यायाधीश ने कहा कि वे मामले में स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं हैं और उन्हें अपने निर्णय पर सोचने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन दोनों अपने बयान पर अड़े रहे। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मान लिया गया। इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। लिहाजा, अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए दोनों पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि उन्होंने मौके पर जमा कर दी, जिसके बाद दायर चालान का निपटारा कर दिया गया।