-20 हजार की राशि अलग से पशुओं के चारे के लिए कीड़िया गंडयाल गोशाला को देने का आदेश
अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी मामले में दोषी पर 2100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उसे 20 हजार की राशि कीड़िया गंडयाल गोशाला में पशुओं के चारे के लिए देने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार दोषी पर 100 रुपये का जुर्माना पीसीए की धारा 11 के तहत अपराध करने जबकि 2000 रुपये सरकारी आदेश की अवहेना पर लगाया गया है।
इस मामले में दोषी बलराज सिंह निवासी अडेवाला फिरोजपुर ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि उसने बीएनएस की धारा 223 और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दायर याचिका पढ़कर सुनाई और कहा कि वह अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने आरोपी को एक बार फिर सोचने का समय दिया लेकिन आरोपी ने स्वीकार लिया कि उसी ने अपराध किया है।
इसके बाद कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को अदालत की दिनचर्या पूरी होने तक कारावास सहित 2100 रुपपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जब्त वाहन को पंजीकृत मालिक के पक्ष में जारी करने का भी आदेश दिया।